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Cyber Crime Investigation Udisa high court ruling लेबल वाली पोस्ट दिखाई जा रही हैं

स्थानीय पुलिस स्टेशन भी साइबर अपराधों की जाँच कर सकते हैं -उड़ीसा हाईकोर्ट

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  उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि - "अपराध जांच विभाग, अपराध शाखा (साइबर अपराध) ('सीआईडी-सीबी') साइबर/आईटी से संबंधित अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत एकमात्र जांच निकाय नहीं है, बल्कि स्थानीय पुलिस स्टेशन भी ऐसे अपराधों की जांच कर सकते हैं, बशर्ते कि जांच अधिकारी (आईओ) 'इंस्पेक्टर' के पद से नीचे का न हो।" ➡️ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ('आईटी अधिनियम') की धारा 78 के अनुसार  " निरीक्षक के पद से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच नहीं करेगा,"       इस के साथ-साथ कई सरकारी अधिसूचनाओं के बीच परस्पर क्रिया की व्याख्या करते हुए, न्यायमूर्ति चित्तरंजन दास की एकल पीठ ने कहा - " वैधानिक योजना, 2004, 2017 और 2021 की सरकारी अधिसूचनाएं, और सीआईडी, सीबी साइबर पुलिस स्टेशन के स्पष्टीकरण, सभी एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की ओर इशारा करते हैं कि सीआईडी ​​साइबर पुलिस स्टेशन राज्य भर में समवर्ती क्षेत्राधिकार रखता है, लेकिन निरीक्षकों के नेतृत्व वाले स्थानीय पुलिस स्टेशनों को साइबर अपराधों की ज...