परजीवी अपराधियों से सख्ती से निपटना होगा - सुप्रीम कोर्ट
साइबर धोखाधड़ी के एक मामले (निवेश धोखाधड़ी/investment fraud) की जमानत याचिका और एफआईआर (FIR) को क्लब करने (एक साथ जोड़ने) की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा मौखिक रूप से दी गई एक सख्त कानूनी चेतावनी में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि " साइबर अपराधी 'परजीवी' होते हैं जो मासूम निवेशकों को ठगने के लिए पैसे ऐंठते हैं। हमें उनसे बहुत ही सख्ती से निपटना होगा।" मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये टिप्पणियां मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने साइबर धोखाधड़ी के आरोपी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कीं। उक्त साइबर धोखाधड़ी के आरोपी व्यक्ति ने अलग-अलग राज्यों में अपने खिलाफ दर्ज कुछ प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया था। जिस की सुनवाई करते हो हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आप लोग (साइबर अपराधी) 'परजीवी' हैं। आप जैसे लोग भोलेभाले निवेशकों से पैसे लेते हैं और उनके साथ ठगी करते हैं। साइबर अपराधियों के खिलाफ हमें बहुत सख्ती से निपटना होगा। ऐसे अपराधों के पीड़ित पूरे देश में फैले हैं। सीजेआई ...