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सरकार की तैयारी -7️⃣ RBI ने तय की बैकों की जिम्मेदारी

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 मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा साइबर अपराधों से अपने ग्राहकों की सुरक्षा हेतु बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। जिनके अनुसार- ✒️ साइबर फ्रॉड की सूचना 3 दिन में देने पर ग्राहक की जवाबदेही नहीं होगी, ✒️ बैंक की लापरवाही पर जुर्माना लगेगा।  ✒️ लॉकर में चोरी होने पर बैंक को हर्जाना देना होगा। ✒️ केवाईसी नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।  ✒️ आरबीआई ने 238 बैंकिंग नियमों का एक ड्राफ्ट जारी कर 10 नवंबर तक जनता से सुझाव मांगे हैं।             आरबीआई के पूर्व गवर्नर आर गांधी ने बताया कि नियामक कानूनों में सुधार को लेकर पहली बार ड्राफ्ट जारी कर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं। ➡️ 1 जनवरी से 1 अप्रैल 2026 तक होंगे सब नियम लागू- भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 238 बैंकिंग नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है, वे नए नियम साल 2026 की शुरुआत से लागू होने आरम्भ हो जायेंगे। आरबीआई के प्रस्तावित सुधारों के तहत साइबर फ्रॉड के मामलों में यदि ग्राहक तीन दिन में जानकारी दे देता है तो उसकी जवाबदेही शून्य होगी। जानकारी प्राप्त हो...