CYBER LAW 2️⃣ भारत में साइबर आतंकवाद
➡️ भारत में मुख्य साइबर कानून: भारत में, साइबर कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा शासित होते हैं। यह अधिनियम ई-कॉमर्स, साइबर अपराध और डेटा सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित करता है. 🌑 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (Information Technology Act, 2000): यह भारत में साइबर अपराधों से निपटने का मुख्य कानून है। यह अधिनियम विभिन्न साइबर अपराधों को परिभाषित करता है और उनकी सजा का प्रावधान करता है। इसी के अंतर्गत आप जानिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66-च के बारे में - 66-च. साइबर आतंकवाद के लिए दण्ड - (1) जो कोई, - (अ) भारत की एकता, अखण्डता, सुरक्षा या प्रभुता को खतरे में डालने या जनता या जनता के किसी वर्ग में, - (i) कम्प्यूटर संसाधन तक पहुंच के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति को पहुंच से इंकार करके या इंकार कराके; या (ii) प्राधिकार के बिना या प्राधिकृत पहुंच से अधिक किसी कम्प्यूटर संसाधन में प्रवेश या उस तक पहुंच करने का प्रयास करके; या (iii) किसी कम्प्यूटर संदूषक को सन्निविष्ट करके या सन्निविष्ट कराके, आतंक फैलाने के आशय से और ऐसा करके ऐसा कार्य करता है जि...