6️⃣ साइबर विनियमन अपील अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2000
(2) रजिस्ट्रार, पीठासीन अधिकारी के अनुमोदन से किन्हीं ऐसे कृत्यों को, जो रजिस्ट्रार द्वारा इन नियमों के अधीन किये जाने अपेक्षित हैं, अधिकरण के किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
(3) रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में, पीठासीन अधिकारी द्वारा, उसकी ओर से लिखित में प्राधिकृत अधिकरण का कोई अधिकारी, रजिस्ट्रार के सभी या किसी कृत्य को कर सकेगा और सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।
(4) रजिस्ट्रार, अधिकरण की शासकीय मुद्रा को अपनी अभिरक्षा में रखेगा।
(5) रजिस्ट्रार, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिये गये साधारण या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, अधिकरण की शासकीय मुद्रा के किसी आदेश, सूचना या अन्य आदेशिका पर लगाएगा।
(6) रजिस्ट्रार को अधिकरण के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति पर अधिकरण की मुद्रा लगाने को प्राधिकृत करने की लिखित में शक्ति होगी।
27. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियां और कर्तव्य- इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार की, पीठासीन अधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :
(i) सभी आवेदन और अन्य दस्तावेज, जिनके अन्तर्गत अंतरित आवेदन भी हैं, प्राप्त करना;
(ii) आवेदनों को रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व, उनकी संवीक्षा के कारण उत्पन्न सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना;
(iii) अधिकरण को प्रस्तुत किसी आवेदन को अधिनियम और नियमों के अनुसार, संशोधित किये जाने की अपेक्षा करना;
(iv) अधिकरण के निदेशों के अधीन रहते हुए, आवेदनों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीखें नियत करना और उनकी सूचनाएं जारी करना;
v) अभिलेखों में कोई औपचारिक संशोधन करने का निदेश देना;
( (vi) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने का आदेश देना;
(vii) अन्य आदेशिकाओं की सूचनाओं को तामील करने, नई सूचनाओं को जारी करने के लिए या उनका समय बढ़ाने के लिए आवेदनों से सम्बन्धित सभी मामलों का निपटारा करना;
( viii) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेख की अध्यपेक्षा करना;
(ix) आवेदन के लंबित रहने के दौरान, मृत पक्षकारों के विधिक प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन प्राप्त करना और उनका निपटारा करता
(x) सिवाय उसके जहाँ प्रतिस्थापन में किसी आदेश को अपास्त करना या उसका उपशमन अंतर्वलित हो, वहां प्रतिस्थापन के लिए आवेदनों को प्राप्त करना और उनका निपटारा करना; और
(xi) दस्तावेजों की वापसी के लिए पक्षकारों द्वारा किये गये आवेदनों को प्राप्त करना और उनका निपटारा करना।
28. मुद्रा और संप्रतीक- अधिकरण की शासकीय मुद्रा और संप्रतीक वह होगी जो सरकार विनिर्दिष्ट करे.
प्ररूप 1
(नियम 4 देखिए)
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 57 के अधीन आवेदन
अधिकरण के कार्यालय में प्रयोग के लिए
फाइल करने की तारीख.
या
डाक द्वारा प्राप्त होने की तारीख..
रजिस्ट्रीकरण संख्या.
रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर
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